"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना" बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। Bihar Vidhwa Pension Yojana गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच में है, को दिया जाता है। इस योजना से विधवाओं को आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए उन्हें मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है।
Bihar Vidhwa Pension Yojana: विधवा महिलाओं को 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन जाने आवेदन प्रक्रिया।।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब परिवारों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस लेख में, हम आपको इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप आसानी से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकें।
Bihar Vidhwa Pension Yojana हेतू पात्रता:
पात्रता की शर्तें:- आवेदिका को बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका विधवा हो और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी में नही हो।
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
Bihar Widow Pension Scheme से लाभ:
योजना के लाभ:- महिलाओं को पेंशन के रुप में प्रति माह ₹500 की राशि दी जाती है।
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- आर्थिक सहायता से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा का भाव उत्पन होगा।
How to Apply for Bihar Vidhwa Pension Yojana:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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- योजना का नाम / Scheme Name सेक्शन पर क्लिक करें।
- "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना" पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स आदि।
- सभी जरूरी दस्तावेज/फोटो अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और रसीद डाउनलोड करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया:
चरण 1: इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक को निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर, आवश्यक कागजातों के साथ, अपने ब्लॉक कार्यालय स्थित लोक सेवा का अधिकार (आरटीपीएस) काउंटर पर जमा करे।
चरण 2: जमा करने पर, आपकों आरटीपीएस काउंटर से पावती रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए रख ले।
चरण 3: आवेदक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होगी।
चरण 4: यदि स्वीकृत हो जाता है, तो स्वीकृति रसीद और वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर उसी आरटीपीएस काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है, जहां आवेदन जमा किया गया था।
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Required Documents For Bihar Vidhva Pension Application:
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड/संबंधित दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
- पता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
Check Status of Widow Pension in Bihar:
2. “Pensioner List” या “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
Helpline For Bihar Widow Pension Scheme:
संपर्क जानकारी:
पेंशन योजना से संबंधित शिकायत एवं निवारण:
इस पेंशन योजना से संबंधित किसी भी तरह के शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नंबर 18003456262 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण इकाई, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में दर्ज कर सकते है।
इसके अलावा बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में दर्ज कर सकते है।
Conclusion:
बिहार विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिनके पति किसी भी कारण से स्वर्गवासी हो गए है। तो यदि आप या आपके किसी परिचित इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का हिस्सा बनें।
आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,
प्रश्न: इस पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: वैसी विधवाएँ जो बिहारवासी है और जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है। साथ ही वे गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की सूचि में हो, और कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
प्रश्न: इस योजना के तहत कितनी पेंशन प्रदान की जाती है?
उत्तर: इस योजना के तहत पात्र विधवाओं को ₹400/- मासिक पेंशन मिलती है।
प्रश्न: पात्रता के लिए आयु मानदंड क्या है?
उत्तर: पेंशन के लिए पात्र होने के लिए विधवा की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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