Bihar Pravasi Majdur Durghatna Anudan Yojana: एक सहारा अपनों के लिए।।
अचानक किसी दुर्घटनाओं की स्थिति में उनके परिवारों को सहारा देने के लिए बिहार सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है जिसे हम "बिहार प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना" के नाम से जानते है।
Majdur Durghatna Anudan Yojana क्या है ?
ताकी यदि किसी मजदूर की अचानक में किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रुप से विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो सरकार उसे या उनके आश्रितों को अनुदान प्रदान करेगी। जिसे उसके परिवार का जीवन निर्वाह हो सके।
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Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि:
मजदूरी कर परिवार चलाने वाले मजदूरों के लिए किसी अचानक विपदा की घड़ी के समय के लिए वाकई में यह बहुत ही मददगार योजना है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि की कंडीशन को हम निम्न प्रकार से समझ सकते है:
- आंशिक विकलांगता की अवस्था मे:
- पहले दी जाने वाली राशि: ₹37,500
- अब दी जाने वाली राशि: ₹50,000
- स्थायी विकलांगता की अवस्था मे:
- पहले दी जाने वाली राशि: ₹75,000
- अब दी जाने वाली राशि: ₹1,00,000
- मृत्यु (Death) हो जाने पर:
- पहले में दी जाने वाली राशि: ₹1,00,000
- वर्तमान में दी जाने वाली राशि: ₹2,00,000
उपरोक्त सहायता राशि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग के रुप में इसलिए प्रदान किया जाता है, ताकि इस राशि से वे संकट के समय में अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर सकें और दुःख से उबरने में सहायता मिल सके।
योजना की मुख्य विशेषताएं: अब प्रवासी मजदूरो को मिलेगा पूरे 2 लाख रुपये तक अनुदान, ऐसे करे आवेदन।
- योजना का नाम: बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना
- लाभार्थी: बिहार के ऐसे श्रमिक जो दूसरे राज्यों में कार्य करते हैं।
- लाभ:
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- स्थायीरुप से विकलांगहोने पर ₹1 लाख रुपये तक की सहायता।
- लाभ प्राप्त करने की समयसीमा: दुर्घटना के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होता संभव।
आवश्यक दस्तावेज:
- मृतक या पीड़ित व्यक्ति का पहचान पत्र जैसे-आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि।
- बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु हो जाने की स्थिति में)
- मेडिकल रिपोर्ट या विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता की स्थिति में)
- मजदूरी या प्रवास का प्रमाण
- आवेदक का बैंक खाता विवरण (पीड़ित या आश्रित का)
Bihar Majdur Durghatna Anudan Yojana पात्रता:
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजनानुसार आवेदक को मजदूर होना चाहिए।
- व्यक्ति अन्य राज्यों या अन्य देशो में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा/रही हो।
- पीड़ित की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले को ही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
Bihar Pravasi Majdur Durghatna Anudan Yojana आवेदन कैसे करें ?
- सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट बिहार श्रम संसाधन विभाग पर जाएं
- पुनः “प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना” वाले लिंक पर क्लिक करें
- आपके सामने एक फॉर्म दिखाई देगा
- फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन आवेदन करें
- आपसे कागजात की मांग की जाएगी
- सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें
- अब आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर जमा करे
- आवेदन जमा करने के बाद इसकी रसीद अवश्य अपने पास रखे।
Bihar Shramik Durghatna Anudan योजना का महत्व:
निष्कर्ष:
बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना एक अच्छी मानवीय पहल है जो वैसे परिवारों को राहत देती है जिनके अपने प्रियजनों को काम के दौरान किसी हादसों में खो देते हैं। यह योजना यह संदेश देती है कि सरकार उनके कठिन घड़ी में उनके साथ खड़ी है और इस कठिन समय में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यदि आपके परिवार या आस-पास का कोई प्रवासी भाई इस योजना के योग्य है, तो उसे इस योजना की जानकारी से अवश्य ही अवगत कराएं और पुण्य के भागी बने। आपके द्वारा बताई गई एक सही जानकारी समय पर पहुँचाना किसी जरूरतमंद परिवार के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
Bihar Pravasi Majdur Durghatna Anudan Yojana(FAQs):
प्रश्न: बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
उत्तर: इस योजना में यह लाभ है कि यदि प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार या आश्रित को 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। आंशिक विकलांगता के मामलों में 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
प्रश्न: प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं?
उत्तर: प्रवासी मजदूर अथवा प्रवासी श्रमिक (migrant worker) वैसे श्रमिकों को कहा जाता है, जो आजीविका वास्ते मजदूरी अथवा कोई अन्य काम के लिए अपने घर को छोड़ अन्य प्रदेश अथवा दूसरे देश में प्रवास करता है।
प्रश्न: प्रवासी मजदूर का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तर: प्रवासी मजदूर अपने जिला में श्रम कार्यालय से अपना पंजीकरण करा सकते है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ (जैसे की दुर्घटना बीमा ) मिल सकता है।
आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।