आज के समय में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एक बहुत जरूरी दस्तावेज बन गया है, क्योकि विभिन्न सरकारी सेवाओं या योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी आवश्यकता परती है। इसकी जरुरत छात्रवृत्ति लेने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने या किसी सरकारी योजना में आवेदन करने में मांगी जाती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि Income Certificate Kaise Banaye, तो यह पोस्ट आपके लिए है। जहां हम आपको बताएंगे कि इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे बनवाया जाता है। साथ ही कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, और इसकी वैधता क्या होती है।
Income Certificate Kaise Banaye-बिहार में आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं।।
आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि अब बिहार में आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) बनवाना पहले से बहुत आसान हो गया है। यह सर्टिफिकेट आपको सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, आरक्षण और अन्य कई तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाता है।
आय प्रमाण पत्र क्या है?
आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति की एक वर्ष अर्थात सालाना कुल आय कितनी है। यह प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा संबंधित प्राधिकारी (अंचलाधिकारी / तहसीलदार) के माध्यम से जारी किया जाता है।
तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप बिहार में अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, तथा कौन-कौन से दस्तावेज आपको देने होते है। इसका प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया क्या है।
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आय प्रमाण पत्र के आवश्यक दस्तावेज (Documents Required):
आवेदन करने वाले व्यक्ति को इसका लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करना परता है, जिसकी सूचि निचे वर्णित है।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Proof)
- आय का प्रमाण (जैसे कि सैलरी स्लिप, स्वयं का घोषणा पत्र, बैंक स्टेटमेंट आदि)
- राशन कार्ड / वोटर आईडी
- मोबाइल नंबर
Bihar Income Certificate Kaise Banaye:
दूसरा तरीका ऑफलाइन आवेदन (Offline Process) जिसमे आपको अपने प्रखंड में भ्रमण करना हो। पूरी प्रक्रिया निचे बताई गई है।
1. ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- बिहार सरकार की RTPS (Bihar) वेबसाइट पर जाएं।
- “आय प्रमाण पत्र का निर्गमन ” विकल्प पर क्लिक करें।
- “Income Certificate” सेवा चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या नोट करें।
- कुछ दिनों में आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
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2.ऑफलाइन आवेदन (Offline Process):
- अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय (Block Office) या अंचल कार्यालय (Circle Office) जाएं।
- आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लें और भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज लगाएं और RTPS काउंटर पर जमा करें।
- आपके आवेदन के सत्यापन पर कुछ दिनों के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।
इनकम प्रमाण पत्र की वैधता (Validity):
बिहार में आय प्रमाण पत्र आमतौर पर 6 महीने से 1 साल तक वैध होता है। अतः कही भी इसका उपयोग करने से पहले इसकी वैधता अवश्य ही जांच लें।
निष्कर्ष:
अगर आप भी बिहार राज्य के निवासी हैं और सरकारी योजनाओं या स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको Income Certificate बनवाना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं या नजदीकी सरकारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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Income Certificate FAQs:
प्रश्न: इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
उत्तर: दस्तावेज के तौर पर आप राशन कार्ड, लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या अन्य पहचान प्रमाण। आय के प्रमाण के लिए माता-पिता का आय प्रमाण पत्र, जैसे आयकर रिटर्न, नियोक्ता द्वारा जारी फॉर्म 16, वेतन प्रमाण पत्र आदि दे सकते है।
प्रश्न: इनकम सर्टिफिकेट बनने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है।
प्रश्न: आय प्रमाण पत्र कितने साल तक चलता है?
उत्तर: आय प्रमाण पत्र छः माह से 1 वर्ष तक के लिए वैध रहता है। अलग-अलग राज्य के अलग नियम हो सकते है।
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