भारत सरकार और राज्य सरकारें समय-समय पर आम जनता की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू करती हैं। इन्हीं में से एक है ‘बिहार विकलांग पेंशन योजना’, जो दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। यदि आप या आपका कोई परिजन इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी लिंक की पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे।
Bihar Viklang Pension Yojana: पात्रता, लाभ और कैसे करें आवेदन पूरी जानकारी।।
यह योजना कमजोर वर्ग के नागरिको के लिए बहुत सहायक है, क्योकि इससे उन्हें कुछ आर्थिक मदद प्राप्त हो रही है। हालाकि आज के मॅहगाई के समय में इसकी राशि बहुत कम है और इसका बढ़ना आवश्यक है। परन्तु फिर भी जो सहायता सरकार के द्वारा दी जा रही है वह एक अच्छी शुरुआत है।
विकलांग पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। आगे इस लेख में हम आपको इसके लिए पात्रता, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी लिंक की पूरी जानकारी से अवगत कराएँगे।
विकलांग पेंशन योजना के प्रमुख उद्देश्य:
इसके तहत पात्र दिव्यांग नागरिकों को नियमित मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे इलाज, भोजन और दैनिक ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकें।
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यह योजना समाज में समानता बढ़ाने, भेदभाव को घटाने और दिव्यांगजनों को आत्म-सम्मान के साथ जीने का अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निचे कुछ मुख्य पॉइन्ट को दर्शाया गया है जो इस प्रकार से है।
- दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
- उनके जीवन स्तर को सुधारना
- समाज में उन्हें बराबरी का स्थान दिलाना
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? (पात्रता)
यदि कोई बिहार का नागरिक विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसके लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पुरुष या महिला दोनों ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना में कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- आवेदक कम से कम 40% विकलांगता से ग्रसित होना चाहिए (सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित)।
- आवेदक को कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ नही मिल रहा हो।
- उसकी या उसके परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
विकलांग पेंशन में लगने वाले दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)
- स्थायी निवास का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक के बैंक खाता का विवरण
- परिवार का आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन तरीका:
- आप इसके ऑफिसियल वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html पोर्टल पर जाएं।
- जहाँ आपको "Apply for Disability Pension" के विकल्प पर क्लिक करना है।
- माँगी गई आवश्यक जानकारी को दर्ज करे यथा नाम पता आदि।
- अब आपसे इससे सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जायेगा उसे अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म को सबमिट करें और प्राप्त रसीद को भविष्य के लिए डाउनलोड करें।
2. ऑफलाइन आवेदनतरीका:
- आप जिस ब्लॉक के वासी है उस ब्लॉक कार्यालय या जन सुविधा केंद्र (CSC) में जाएं।
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- वहां से दिव्यांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- उस आवेदन में मांगी गई जानकारी को पढ़े और सही-सही जानकारी भरें।
- इसमें माँगी गई सभी दस्तावेजों को इसके साथ संलन्ग करे और संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
योजना लाभ और पेंशन राशि:
इस योजना के तहत बिहार के विकलांग नागरिक को सरकार की ओर से प्रति माह ₹400 से ₹500 तक की पेंशन राशि दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Viklang Pension Yojana का लाभ कब और कैसे मिलेगा?
- जब आप आवेदन कर देते है तो उसके बाद पंचायत स्तर पर इसका सत्यापन किया जाता है।
- सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात इसे जिला स्तर पर अनुमोदित किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा अंतिम मंजूरी मिलने के बाद पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
- लाभ की राशि हर महीने ₹400 आपके खाते में भेजी जाती है।
निष्कर्ष:
बिहार विकलांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का एक मजबूत माध्यम है। यदि आप या आपके जानने वाले कोई व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस लाभकारी योजना के लाभ का हिस्सा बनें। सरकार की यह पहल उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद कर सकती है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न व् उत्तर:
प्रश्न: बिहार विकलांगता पेंशन योजना के तहत कौन पात्र है?
उत्तर: बिहार सरकार द्वारा विकलांग पेंशन के लिए दो मुख्य योजनाएं हैं: बिहार राज्य विकलांगता पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इन योजनाओं में, पात्र लाभार्थियों को 400 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, और योजना के लिए आयु या आय की कोई सीमा नहीं है.
प्रश्न: Bihar विकलांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें?
उत्तर: विकलांग पेंशन लिस्ट चेक करने के लिये इसके अधिकृत पोर्टल elabharthi.bih.nic.in पर जाये और Payment Report पर क्लिक करके Beneficiary Status List पर क्लिक करे।
प्रश्न: 40% विकलांग वाले व्यक्ति को बिहार सरकार कितनी पेंशन देती है?
उत्तर: इस योजना के तहत, 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹400/- की मासिक पेंशन दी जाती है। जिसका उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के दिव्यांग वर्ग को वित्तीय सहायता कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रश्न: 40% विकलांगता के क्या लाभ हैं?
उत्तर: 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन, शिक्षा में सहायता, सरकारी योजनाओं में आरक्षण और रोजगार आदि कई लाभ मिल सकते हैं।
आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद,
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